उत्तराखंड की अदालत ने बिहार के विधायक के खिलाफ जारी किया गैरजमानती वारंट, क्या है मामला ?उत्तराखंड के चंपावत की एक अदालत ने बैंक के चेक बाउंस होने के एक मामले में बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बच्चा पांडेय के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है।
चंपावत के सिविल जज सीनियर डिवीजन / न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत सिंह ने बिहार के सिवान जिले के बड़हरिया से विधायक के खिलाफ सोमवार को वारंट जारी करते हुए चंपावत के पुलिस अधीक्षक को इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अदालत द्वारा मामले में विधायक के खिलाफ जारी यह दूसरा गैर जमानती वारंट है।अदालत में चल रहे मामले के अनुसार, मेसर्स दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाने वाले पांडे ने 2018 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक सड़क निर्माण का ठेका लिया और चंपावत के मूलाकोट के रहने वाले धन सिंह को इसका निर्माण कार्य सौंपा।
काम पूरा होने पर विधायक ने नवंबर 2018 में दस-दस लाख रुपये के दो चेक धन सिंह को दिए, लेकिन ये दोनों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद धन सिंह ने कंपनी के मालिक पांडे को अधिवक्ता के माध्यम से भुगतान के लिए नोटिस दिया जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद 2019 में धन सिंह ने 138 एन आई अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। इसके तहत तमाम समन और वारंट जारी करने के बाद भी पांडे का कोई जवाब न मिलने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया
धनसिंह के अधिवक्ता दीपक जोशी ने बताया कि इसके बाद भी अदालत में हाजिर नहीं होने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत सिंह ने पांडे के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट जारी किया। चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पिंचा ने कहा कि अदालत के आदेश के क्रम में टीम का गठन कर जल्द आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।