Home उत्तराखण्ड सरकार की आबकारी नीति पर नैनीताल हाई कोर्ट ने दिया ये बड़ा...

सरकार की आबकारी नीति पर नैनीताल हाई कोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश

102
0
SHARE

देहरादून उत्तराखंड सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए हैं आपको बताते चलें कि 31 मार्च से मौजूदा समय में संचालित हो रहा है

शराब ठेकों का समय संपन्न होने के बाद 1 अप्रैल से आबकारी विभाग राजस्व के दृष्टिगत नए सिरे से शराब ठेके संचालित करना चाहता था जबकि दुकानदार प्रक्रिया में ठेका रिन्यू की दी गई समय सीमा को कम बता रहे थे लिहाजा उन्होंने अदालत का रुख किया था आपको बताते चलें आबकारी नीति जो कि वर्ष 2023 24 के लिए जारी हुई है इस पॉलिसी वह इसके नियमों पर अदालत की कोई भी रोक नहीं है अदालत ने सिर्फ समय की कमी मांग को आधार मानते हुए फिलहाल प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए हैं

आपको बताते चलें  आबकारी विभाग ने 29 मार्च को रिन्यू की अंतिम डेट रखी है  वही  31 मार्च को लॉटरी की  तारीख घोषित कर दी है  सवाल यह भी उठता है की आबकारी विभाग द्वारा अभी तक शराब के ब्रांड के स्लेब तक घोषित नहीं किए गए है ऐसे में कैसे शराब कारोबारी बिना पता किए कि उनकी दुकान में कितना कोटा होगा अपनी दुकान क़ो रिन्यु कर सकते थे इसलिए मामला कोर्ट तक पहुंच गया हालांकि आनन फानन में विभाग ने स्लेब कि list जारी की है

वही आबकारी विभाग के सूत्रों की माने तो करीब 1 सप्ताह का और समय ठेका स्वामियों को दिया जा सकता है आपको बताते चलें अभी भी कई ठेका स्वामियों के द्वारा आबकारी विभाग का राजस्व पूर्ण रूप से जमा नहीं किया गया है सचिव आबकारी हरिचंद सेमवाल ने बताया है की अदालत से पॉलिसी पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी अथवा रोक नहीं आई है समय को लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं इस बाबत जल्द ही हाईकोर्ट में विभाग अपना जवाब प्रस्तुत करेगा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here