Home उत्तराखण्ड अपात्र राशन कार्ड को सलेंडर करने के लिए 31 मई तक की...

अपात्र राशन कार्ड को सलेंडर करने के लिए 31 मई तक की तिथि निर्धारित

414
0
SHARE

पौड़ी

जनपद पौड़ी में अवैध व आपात्र राशन कार्ड को लेकर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 31 मई तक ऐसी राशन कार्ड को सलेंडर करने के लिए उपभोक्ता को निर्देशित कर दिया गया है जिनके राशन कार्ड अवैध व आपात्र हो गए हैं ओर जो अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। पूर्ति निरीक्षक भानु प्रताप रावत ने बताया की जिला खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं से लगातार अपील की जा रही है कि वे अपना राशन कार्ड सलेंडर कर दे, जो अब उसके पात्र नहीं है उन्होंने कहा कि जनपद पौड़ी में अब तक 250 से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा अपनी राशन कार्ड का सलेंडर कर दिया गया है जो अब उस श्रेणी से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्डो के सलेंडर हो जाने के बाद इन कार्डो को अन्य उपभोक्ताओं के लिए जारी किया जाएगा । जिससे संबंधित पात्र उपभोक्ता राशन कार्ड का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अपात्र राशन कार्ड को सलेंडर करने के लिए 31 मई तक की तिथि निर्धारित की गई है। जिसके बाद 1 जून से जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा सत्यापन अभियान चलाया जाएगा और सत्यापन अभियान में जो भी राशन कार्ड अवैध व अपात्र पाए जाएगा। उस राशन कार्ड के उपभोक्ता के खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

बाइट1- भानु प्रताप रावत जिला पूर्ति निरीक्षक पौड़ी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here