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शराब पीकर पढ़ाने वाले शिक्षक को किया निलंबित, गाँव वालों ने की थी मांग: देखें वीडियो

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पौड़ी जिले के दूरस्थ थलीसैंण ब्लाक के एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के नशे में धुत होकर स्कूल आने का मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्राम प्रधान का कहना है कि यह प्रधानाध्यापक स्कूल में पिछले लंबे समय से तैनात हैं। कई बार प्रधानाध्यापक नशे में धुत होकर स्कूल आते हैं।

उन्होंने शिक्षा विभाग से जल्द ही इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग की है। थलीसैंण ब्लाक के एक प्राथमिक विद्यालय में सेवारत प्रधानाध्यापक के विद्यालय परिसर में नशे के हालत में पड़े रहने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्राम प्रधान कुड़ेथ मनवर सिंह चौहान ने बताया कि संबंधित प्रधानाध्यापक की तैनाती के बाद से स्कूल का शैक्षणिक माहौल खराब हो गया है।

प्रधानाध्यापक महीने में गिनती के दिन ही स्कूल आते हैं, जिस दिन भी आते हैं। वह नशे में रहते हैं। जिसका बच्चों पर बुरा असर पड़ने के साथ ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक को कई बार समझाया लेकिन वह अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जल्द ही प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे।

वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी डा. आनंद भारद्वाज ने कहा कि ग्राम पंचायत, सोशल मीडिया के माध्यम से थलीसैंण ब्लाक स्थित राप्रावि कुड़ेथ के प्रधानाध्यापक के नशे की हालात में स्कूल आने की शिकायत मिली है। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी थलीसैंण को तत्काल जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर उक्त प्रधानाध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण के पत्र संख्या / 603/2021-22 दिनांक 14 मार्च 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या / संस्तुति के आधार पर श्री प्रदीप कुमार, प्र०अ० रा०प्रा०वि० कुणेध विकास खण्ड थलीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल को, जिनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया संलग्न आरोपों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (Contemplated) है, एतदद्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण में सम्बद्ध किया जाता है।

1. निलम्बन अवधि में श्री प्रदीप कुमार, प्र०अ० रा०प्रा०वि० कुणेथ विकास खण्ड थलीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी / शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व या प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है

उपर्युक्त प्रस्तर में उल्लिखित जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि का भुगतान तभी किया जायेगा जय श्री प्रदीप कुमार, प्र०अ० रा०प्रा०वि० कुणेथ विकास खण्ड थलीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्वयसाय में न लगें हों।

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