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जनाक्रोश रैली में हुआ था बवाल, शांतिभंग में गिरफ्तार तीनों लोगों की न्यायिक हिरासत पांच तक बढ़ी

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जनाक्रोश रैली में हुआ था बवाल, शांतिभंग में गिरफ्तार तीनों लोगों की न्यायिक हिरासत पांच तक बढ़ी

बीते 24 अक्तूबर को एक मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली के दौरान हुए बवाल के बाद जिला प्रशासन ने जनपद में धारा 163 लागू की थी। एक समुदाय के धार्मिक संगठन के सोनू नेगी, जितेंद्र चौहान व सूरज डबराल को पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया।

उत्तरकाशी में जनाक्रोश रैली में बवाल के बाद शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार तीनों लोगों की न्यायिक हिरासत अवधि पांच नवंबर तक बढ़ गई है। शनिवार को तीनों लोग वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से एसडीएम कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट ने तीनों की न्यायिक हिरासत अवधि को पांच नवंबर तक के लिए बढ़ाने के आदेश दिए हैं।

बता दें कि बीते 24 अक्तूबर को एक मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली के दौरान हुए बवाल के बाद जिला प्रशासन ने जनपद में धारा 163 लागू की थी। एक समुदाय के धार्मिक संगठन के सोनू नेगी, जितेंद्र चौहान व सूरज डबराल को पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया। जिन्हें एसडीएम भटवाड़ी मुकेश चंद रमोला की कोर्ट ने सात दिन की न्यायिक हिरासत पर टिहरी जेल भेज दिया था। यह अवधि गत शुक्रवार को खत्म हो गई थी, इसके बाद शनिवार को उक्त तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया।

परगना मजिस्ट्रेट मुकेश चंद रमोला ने बताया कि उक्त तीनों लोगों की न्यायिक हिरासत अवधि को 5 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इधर, कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि उक्त तीनों को 4 नवंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी की अदालत में पेश किया जाएगा। जहां कोर्ट से बवाल वाले मामले में तीनों की रिमांड लेने की मांग की जाएगी।