देहरादून: परिवार के साथ मथुरा से मसूरी घूमने आई किशोरी का देहरादून रेलवे स्टेशन से अपहरण करने और फरीदाबाद में दोस्त के कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले मुस्लिम युवक को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने दोषी करार देकर 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपित भी मथुरा का ही रहने वाला है। उसने हिंदू नाम से किशोरी से दोस्ती की थी और पहचान छिपाने के लिए माथे पर तिलक लगाकर रखता था। फरवरी-2022 में घटना के समय पीड़ित किशोरी 12वीं कक्षा की छात्रा थी। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास झेलना होगा।