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उत्तराखंड में अब इतनी मिलेगी न्यूनतम मजदूरी, ये हुए है आदेश

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उत्तराखंड में , मजदूरों को ज्यादा मजदूरी देने का प्लान

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड ने 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। शुक्रवार को इसके विधिवत आदेश जारी कर दिए गए। इससे पहले आठ मार्च 2019 को न्यूनतम मजदूरी तय की गई थी।उत्तराखंड में न्यूनतम मजदूरी में 25 प्रतिशत का इजाफा हो गया। अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रेणी में दर्ज श्रमिकों को हर महीने 2507 से लेकर 2804 रुपये तक लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में श्रम विभाग में पंजीकृत तमाम संस्थानों, निजी सेक्टर, फैक्ट्री, दफ्तरों में कार्यरत कामगार इसके दायरे में आएंगे।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड ने 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। शुक्रवार को इसके विधिवत आदेश जारी कर दिए गए। इससे पहले आठ मार्च 2019 को न्यूनतम मजदूरी तय की गई थी। नई दरें अगले पांच साल के लिए लागू होंगी। ये श्रमिक राज्य के 57 विभिन्न वर्ग के निकायों में कार्यरत हैं। मालूम हो कि वर्ष 2019 में न्यूनतम मजदूरी में 22.96 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई थी।

न्यूनतम मजदूरी

श्रेणी पुरानी दर नई दर

अकुशल 10,031 12,538

अर्द्धकुशल 10,624 13,280

कुशल 11,218 14,022