मण्डलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी तथा अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल व जनपदों से प्राप्त आवेदनों के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18 (3) एवं (5) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निम्नांकित प्रवक्ताओं का उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है।