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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दिया अतिक्रमण को लेकर बडा़ झटका

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देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका देते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान की समय सीमा बढ़ाने के लिए दी गई अर्जी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार हाईकोर्ट में ही जाए।
गौरतलब है कि भाजपा विधायकों के आग्रह पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाधिवक्ता से कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट में बरसात का हवाला देकर अतिक्रमण हटाने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करें। जिस पर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अतिक्रमण हटाने की समय सीमा बढ़ाने के लिए अर्जी लगाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट में जाकर ही समय सीमा बढ़ाने की अर्जी लगानी चाहिए। यहां बताना जरूरी है कि इससे पहले विगत दो दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान में उत्तराखंड सरकार के विधायक ही आड़े आ गए थे। देहरादून के प्रेमनगर में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन का विरोध करने के लिए भाजपा विधायक गणेश जोशी, हरवंश कपूर, खजानदास तथा उमेश शर्मा काऊ धरने पर बैठ गए थे। साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर अपनी सियासत शुरू कर दी थी। यहां बता दें कि उत्तराखंड में देहरादून, रुद्रपुर व खटीमा समेत कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। सरकार बारिश का बहाना लेकर अभियान को स्थगित करना चाहती है, लेकिन फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार को झटका मिल गया है।

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