Home उत्तराखण्ड यातायात एवं परिवहन नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं

यातायात एवं परिवहन नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं

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देहरादून। उत्तराखण्ड में यातायात एवं परिवहन नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं होगी। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी, माल वहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु उत्तराखण्ड पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अशोक कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड के निर्देशन में प्रदेश भर में 11 जुलाई 2018 से 25 जुलाई 2018 तक ओवरलोडिंग, ओवर क्राउडिंग (क्षमता से अधिक सवारी) करने वाले वाहनोंध्वाहन चालकों के विरूद्ध एक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ऐसे वाहनध्वाहन चालकों के चालान, सीज एवं डीएल निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
एडीजी अशोक कुमार ने बताया कि राज्य में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में से एक कारण ओवरलोडिंग है। मैदानी जनपदों में मालवाहक वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग एवं पर्वतीय जनपदों में सवारी वाहनों द्वारा ओवर क्राउडिंग (क्षमता से अधिक सवारी) की जा रही है, जो कि मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु ओवरलोडिंगध्, ओवर क्राउडिंग करने वाले वाहनों के विरूद्ध कठोर इन्फोर्समेन्ट की कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।

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