Home उत्तराखण्ड राजेश गुप्ता के विरुद्ध राज्य राज्य सरकार पहुंची होईकोर्ट के द्वार

राजेश गुप्ता के विरुद्ध राज्य राज्य सरकार पहुंची होईकोर्ट के द्वार

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ऋषिकेश। ऋषिकेश के हाई प्रोफाइल मिर्गी रोग का शर्तीया इलाज का दावा करने वाले नीरज क्लिनिक मामले में क्लीनिक के स्वामी राजेश गुप्ता सहित 12 लोगों को डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज देहरादून द्वारा दोषमुक्त कर दिए जाने के विरोध मे राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा कर बड़ा झटका दे दिया है जिसकी सुनवाई 27 जुलाई को की जानी सुनिश्चित की गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004 में ऋषिकेश कोतवाली में एक मामला दर्ज किया था जिसमें वाद संख्या 2636/2011 राज्य बनाम राजेश कुमार गुप्ता व विभिन्न धारा 147, 323, 504, 506, 332, 353, 224, 420, 427 आईपीसी धारा 7 ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1932 निर्णय एवं आदेश दिनांक 20/2/17 से लेकर प्रस्तुत किए गए थे जिसमें पिछले 12 वर्षों से चल रहे मुकदमे की सुनवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज ने अपील करता की सुनवाई के दौरान सभी को दोषमुक्त कर दिया था जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील की है जिसकी सुनवाई 27 जुलाई को की जानी सुनिश्चित की गई है। अप्रत्याशित मामले में राज्य सरकार की ओर से की गई अपील नंबर 82 वर्ष 2018 राज्य सरकार अपील नंबर 372 वर्ष 2018 के अंतर्गत उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा किए गए दोषमुक्त के फैसले के 12 बिंदुओं पर गहनता से विचार करने के उपरांत राज्य सरकार की ओर से की गई, फैसले के खिलाफ अपील को मंजूरी दे दी है जिसमें राजेश कुमार सहित कृष्ण कुमार, प्यारेलाल जुगरान, यशपाल सिंह पवार, अशोक अशक, राहुल शर्मा पूर्व सभासद, रवि कुमार जैन, पूर्व सभासद नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष दीप शर्मा, राजकुमार अग्रवाल, स्नेहलता शर्मा पूर्व पालिका अध्यक्ष, अनीता वशिष्ठ, दीवान सिंह रावत कविता शाह, अरविंद शाह को आदेशित किया गया है कि वह स्वयं या अपने अधिवक्ता द्वारा 27 जुलाई 18 को न्यायालय में मौजूद हो।

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