Home उत्तराखण्ड गैंगरेप में आरोपियों को 20-20 साल की सजा

गैंगरेप में आरोपियों को 20-20 साल की सजा

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उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में मार्च में हुए सामुहिक दुष्कर्म की घटना के बाद त्वरित कार्यवाही करते हुए मे जिला जज डीपी गैरोला की अदालत ने आरोपियों में से तीन को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाइ्र है। चैथे आरोपी को बलात्कार के आरोप से मुक्त करते हुए मारपीअ की धाराओं में 6 माह की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि तीन मार्च की रात को शिवनगरी उत्तरकाशी में आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को दिया था अंजाम जिसमें अपने परिचित के साथ् केदारघाट पुल के पार सीढ़ियों पर बैठी पीड़िता के साथ चार युवकों ने गैंगरेप किया साथ ही पीड़िता के दोस्त के साथ मारपीट की। पीड़िता के साथ एक आरोपी द्वारा उसी रात को ही नदी के किनारे और दो आरोपियों के द्वारा बुटाटी पैदल मार्ग पर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं पीड़िता को जबरन पास के गांग में कमरे मेें ले जाकर फिर से बलात्कार किया और इस कुकर्म के बाद पीड़िता को सड़क पर छोड़ दिया। घटना के बाद पीड़िता ने अपने दोसत के साथ कोतवाली में खुद तहरीर देकर मामला दर्ज करवाया था। जिसमें वकीलों द्वारा पीड़िता उसके दोस्त और जल विद्युत निगम के गार्ड सहित कुल आठ गवाह पेश किए गए और 21 मई को तीन आरोपियों को बलात्कार के जुर्म में आईपीसी की धारा 376 डी में 20-20 साल की और चैथे आरोपी को मारपीअ के जुर्म में छह माह की सजा सुनाई। आरोपी अजय भट्ट, मनीष अवस्थी और आशीष को 20-20 साल की सजा जबकि विजय शंकर नौटियाल को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। इन्द्रावती पुल के समीप हुई थी घटना अशीष बिजल्वान ,अजय भट्ट, मनीष अवस्थी व विजय शंकर है आरोपी

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